आज ही अपनाएं ये 3 स्मार्ट तरीके, जिनसे आपके माता-पिता बचा सकते हैं आपका टैक्स
अगर आपने भी टैक्स के पुराने रिजीम (Tax Old Regime) को चुना है और आपका टैक्स ज्यादा कट रहा है तो आपको भी अपनाने चाहिए ये 3 स्मार्ट तरीके. इन तरीकों की मदद से आपके माता-पिता आपका टैक्स बचा (How parents can save your tax) सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करते वक्त बहुत सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भारी-भरकम टैक्स कट रहा होता है. कई लोग होते हैं जो HRA का फायदा भी नहीं ले पाते और दूसरी स्कीमों में निवेश भी नहीं करते. वह लोग बाद में पछताते हैं कि उन्हें ज्यादा टैक्स (Tax) चुकाना पड़ रहा है. अगर आपने भी टैक्स के पुराने रिजीम (Tax Old Regime) को चुना है और आपका टैक्स ज्यादा कट रहा है तो आपको भी अपनाने चाहिए ये 3 स्मार्ट तरीके. इन तरीकों की मदद से आपके माता-पिता आपका टैक्स बचा (How parents can save your tax) सकते हैं या यूं कहें कि उनके नाम का इस्तेमाल कर के आप टैक्स बचा सकते हैं.
1- माता-पिता को दें रेंट, क्लेम करें HRA
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को रेंट चुकाकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह गलत है तो ऐसा नहीं है. आयकर अधिनियन की धारा 80GG के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. इसके तहत आप ये दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को रेंट यानी घर का किराया देते हैं. हालांकि, अगर आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं तो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे.
2- टैक्स सेविंग स्कीम मां-बाप के नाम पर लें
अधिकतर टैक्स सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त फायदा दिया जाता है. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं तो आप उनके नाम पर टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इससे आपको दो फायदे होंगे. एक तो आपको टैक्स का फायदा मिलेगा, वहीं सीनियर सिटीजन को ब्याज भी अधिक मिलता है. सीनियर सिटीजन को एक साल में 50 हजार रुपये तक के ब्याज से हुई कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
3- माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आप अपने माता-पिता की हेल्थ का ख्याल रखते हुए भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है. 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं 65 साल से अधिक उम्र होने पर आपको 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
03:02 PM IST